JSSC Exam Important Notice 2024: झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के तत्वाधान में झारखण्ड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 (JGGLCCE-2023) दिनांक 28.01.2024 एवं दिनांक-04. 02.2024 को तीन पालियों में राज्य के सभी जिलों में आयोजित की जा रही है जिसको लेकर परीक्षा से पहले सभी अभियर्थिओं के लिए दिनांक 25.01.2024 को एक आवश्यक सुचना जारी किया गया है। यदि आप भी JSSC CGL Exam 2024 की परीक्षा में शामिल होने वाले है तो इस नोटिस को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।
JSSC CGL Examination 2024: Short Overview
Article | JSSC Exam Important Notice 2024 |
Authority | Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC) |
Exam Name | Jharkhand General Graduate Level Combined Competitive Examination (JGGLCCE-2023) |
Advt. No. | 10/2023 & 11/2023 |
Apply Mode | Online |
Online Start Date | 20/06/2023 |
Online Close Date | 15/08/2023 |
Exam Date | 28.01.2024 & 04.02.2024 |
Admit Card | 21.01.2024 |
Exam Mode | Offline (OMR Based) |
Official Website | https://www.jssc.nic.in/ |
![JSSC Exam Important Notice 2024 | JSSC ने परीक्षा से पहले जारी किया आवश्यक सूचना, सभी छात्र जरूर देखें JSSC Exam Important Notice 2024](https://jharstudy.com/wp-content/uploads/2024/01/JSSC-Exam-Important-Notice-2024.jpg)
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झारखण्ड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता करीब 10 वर्षों के अतंराल के उपरांत आयोजित की जा रही है, जिसमें लगभग 6,50,000 अभ्यर्थीगण सम्मिलित होंगे। अभ्यर्थियोंकी अत्यधिक एवं अतिविशाल संख्या के कारण परीक्षा केन्द्र राज्य के 24 जिला मुख्यालयों केअलावा कुछ अनुमण्डलों में भी निर्धारित किये जा रहे हैं क्योंकि जिला मुख्यालयों स्थित परीक्षा केन्द्रों में पर्याप्त बैठने की क्षमता (seating capacity) उपलब्ध नहीं है। सभी जिला उपायुक्त उक्त परीक्षा के लिए अपने जिला अन्तर्गत समन्वयक के रूप में विनिर्दिष्ट किए गए हैं और जिला मुख्यालयों एवं संबंधित अनुमंडलों में उक्त परीक्षा का प्रबंधन एवं संचालन संबंधित जिला प्रशासन के निकट नियंत्रणाधीन सुनिश्चित किया जाएगा।
आयोग द्वारा इतने बड़े स्तर पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का सम्पादन अभी तक नहीं किया गया है और पहली बार किया जा रहा है। उक्त परीक्षा का शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित संचालन हेतु आयोग प्रतिबद्ध है। अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों से अपील है कि वे उक्त परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित संचालन हेतु सहयोग करें।
JSSC Exam Important Notice 2024 Candidate Instruction
झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 दिनांक 29.11.2023 से अधिसूचित हो चुका है, और उक्त परीक्षा पर कड़ाई से लागू किया जाएगा। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कदाचार एवं अनुचित साधनों के उपयोग के संदर्भ में परीक्षार्थियों एवं (उनके सहयोगी) व्यक्तियों के लिए निम्नवत् प्रावधानित है:-
- प्रतियोगी परीक्षा में किसी व्यक्ति या समूह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी रूप में किसी लिखित, अलिखित, उद्धरित प्रतिलिपि, मुद्रित सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी (आई०टी०) से प्राप्त सामग्री या कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनुचित सहायता या अन्य अप्राधिकृत सहायता लेना या किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट इत्यादि का उपयोग अथवा प्रयोग करना।
- प्रश्न-पत्र के प्रतिरूपण (copy) या प्रकटन (leakage) या प्रकटन का प्रयास या प्रकटन का षडयंत्र करना।
- अप्राधिकृत रीति से प्रश्न-पत्र को प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना या कब्जे में लेना या कब्जे में लेने का प्रयास करना।
- अप्राधिकृत रीति से प्रश्न-पत्र को हल करना या हल करने का प्रयास करना या प्रश्न पत्र हल करने में सहायता मांगना।
- अप्राधिकृत रीति से प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षार्थी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना।
- ऑनलाइन परीक्षाओं में प्रश्नों या प्रश्न-पत्र का विवरण (डाटा) अप्राधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराना या हल करने हेतु निर्धारित कम्प्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क या सर्वर आदि से छेड़छाड़ करना और इसके लिए सहायता करना।
- किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न-पत्र की चोरी, जबरन वसूली या डकैती या परीक्षा प्राधिकरण के निर्धारित नियमों के विरुद्ध किसी भी प्रकार से उत्तर पुस्तिका और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओ०एम०आर०) शीट को हटाना या नष्ट करना।
- साधनों के उपयोग अथवा प्रयोग का प्रतिषेधः कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रतियोगी परीक्षा मेंअनुचित साधनों का उपयोग अथवा प्रयोग नहीं करेगा।
- परीक्षा केन्द्र में प्रवेश का प्रतिषेधः कोई भी व्यक्ति, जो प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कार्य में तैनात नहीं है या जो प्रतियोगी परीक्षा के संचालन कार्य में नहीं लगाया गया है, अथवा जो परीक्षार्थी नहीं है, परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।
- परीक्षा केन्द्र में अनुचित साधनों / उपकरणों के ले जाने का प्रतिषेधः कोई भी परीक्षार्थी यापरीक्षक या परीक्षा में लगा अन्य कोई व्यक्ति, परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार के अनुचितसाधनों या उपकरणों का प्रयोग नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार केइलेक्ट्रॉनिक उपकरण (मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी, कैल्कुलेटर, पेजर, चिप,कम्प्यूटर को प्रभावित करने वाला कोई उपकरण इत्यादि) ले जाना पूर्णतः निषिद्ध होगा।
- परीक्षाओं एवं परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न-पत्रों एवं उत्तर पत्रकों के संबंध में झूठी, भ्रामक एवं मिथ्या सूचना देने तथा शिकायतों को प्रसारित एवं प्रकाशित करने वाले प्रबंध-तंत्र, संस्था व व्यक्ति अपराध का दोषी समझा जाएगा और स्वयं के विरुद्ध अभियोग/मुकदमा चलाये जाने के लिए उत्तरदायी होगा तथा तदनुसार दण्डित किया जाएगा
- यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा (ऑनलाईन और ऑफलाईन) में स्वयं नकल करते हुए या किसी अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए या धारा 2 (छ) (1) के अधीन यथा परिभाषित अनुचित साधनों में संलिप्त पाया जाता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की होगी और ऐसे जुर्माने से, जो पाँच लाख रूपये से कम नहीं होगा, दण्डित होगा तथा जुर्माने के संदाय (भुगतान) में चूक करने पर ऐसा परीक्षार्थी नौ माह की अतिरिक्त अवधि के कारावास से, दण्डित होगा।
- कोई परीक्षार्थी जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाता है तो ऐसे अभियोजन पर परीक्षार्थी को, आरोप-पत्र दाखिल होने की तिथि से दो से पाँच वर्ष की कालावधि तथा दोषसिद्ध ठहराये जाने पर दस वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने / बैठने से वंचित (debar) कर दिया जाएगा। परन्तु यदि परीक्षार्थी जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः अभियोजित किया जाता है तो ऐसे अभियोजन पर परीक्षार्थी को आरोप-पत्र दाखिल होने की तिथि से पाँच से दस वर्ष की कालावधि तथा दोषसिद्ध ठहराये जाने पर आजीवन कालावधि के लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने / बैठने से वंचित (debar) कर दिया जाएगा
Note:- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समस्त अपराध संज्ञेय, गैर-जमानतीय और गैर-शमनीय (non compoundable) होंगे। अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों से अपील है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा उपरोक्त अधिनियम के उक्त प्रावधानों का उलंघन कदापि नहीं हो, जिससे कि उक्त अधिनियम के कठोर दण्डात्मक प्रावधानों अन्तर्गत उन्हें दण्ड का भागी नहीं होना पड़े।
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FAQ (Most Asked Questions)
JSSC Exam Important Notice 2024 Publish Date ?
25.01.2024
JSSC CGL Exam Date 2024 ?
28.01.2023,04.02.2024
JSSC CGL 2024 Exam Mode ?
Offline (OMR Based)
Conclusion
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