JSSC Sahayak Acharya Vacancy Update 2024 | JSSC सहायक आचार्य शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान

JSSC Sahayak Acharya Vacancy Update 2024: झारखण्ड सहायक आचार्य शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जैसे की आप सभी को मालूम होगा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा झारखण्ड में 26 हजार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी करते हुए इच्छुक अभियर्थिओं से ऑनलाइन आवेदन माँगा गया था परन्तु फॉर्म अप्लाई करने के कुछ ही दिनों बाद आयोग ने सीटेट व पड़ोसी राज्य से टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के मामले को लेकर इस भर्ती पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है।

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झारखण्ड प्रारंभिक सहायक आचार्य नियुक्ति मामले पर दायर एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमे सुप्रीम कोर्ट के तरफ से इस परीक्षा को लेकर कई बिंदुओं पर विचार किया गया जिसे इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपके सामने रख रहे है।

JSSC Sahayak Acharya Vacancy 2024: Short Overview

ArticleJSSC Sahayak Acharya Vacancy Update 2024
AuthorityJharkhand Staff Selection Commission, Ranchi (JSSC)
Name of ExamJharkhand Primary School Trained Assistant Acharya Combined Competitive Examination-2023
Advt. No.13/2023
Post NamePrimary Teacher (Sahayak Acahrya)
Total Vacancy26001
Job TypeGovt. Job
Apply ModeOnline
Apply Start Date07.10.2023
Apply Last Date26.01.2024
Exam Date10.02.2024 (Cancelled)
New Exam DateUpdate Soon
Official Websitehttps://www.jssc.nic.in/
JSSC Sahayak Acharya Vacancy Update 2024
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JSSC Sahayak Acharya Vacancy Update 2024

आपको बता दें झारखण्ड प्रारंभिक सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सीटेट व पड़ोसी राज्य से टेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के मामले में दायर एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस मामले पर माननीय जस्टिस जेके महेश्वरी व माननीय जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने प्रतिवादी राज्य सरकार व झारखण्ड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ का पक्ष सुना, इसके बाद खंडपीठ ने दोनों प्रतिवादियों को हलफनामा दायर करने के लिए समय प्रदान किया। मामले की फाइनल सुनवाई अब चार सप्ताह के बाद होगी।

इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण व झारखण्ड हाइकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा था। पिछली सुनवाई में उन्होंने बताया था कि झारखण्ड हाइकोर्ट ने दिसंबर 2023 में पीआइएल में आदेश पारित किया था और सीटेट उत्तीर्ण व पड़ोसी राज्यों से टेट पास करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था, इस तरह का नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार झारखण्ड हाइकोर्ट के पास नहीं है यह गलत है।

आगे उन्होंने बताया था की झारखण्ड की क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा संथाली, खोरठा, नागपुरी, हो, कुड़माली आदि का ज्ञान जेटेट अभ्यर्थियों के पास है क्योंकि उन्होंने इसकी परीक्षा दी है लेकिन सीटेट अभ्यर्थियों के पास क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी विषय का ही ज्ञान है जब सीटेट पास शिक्षकों की नियुक्ति राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में होगी, तो उन्हें स्थानीय भाषा में बच्चों को शिक्षा देने में परेशानी होगी, यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम का भी उल्लंघन होगा।

हलाकि इसको लेकर अभ्यर्थी परिमल कुमार व अन्य 1600 प्रार्थियों की ओर से एसएलपी दायर की गयी है। अब देखना यह है की इस मामले पर अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट 26 हज़ार अभियर्थिओं के भविष्य के लिए किया फैशला सुनाती है।

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FAQ (Most Asked Questions)

झारखण्ड प्रारंभिक सहायक आचार्य भर्ती की अगली सुनवाई कब होगा ?

झारखण्ड प्रारंभिक सहायक आचार्य भर्ती की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

झारखण्ड प्रारंभिक सहायक आचार्य भर्ती की कुल रिक्तियां कितनी है ?

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Conclusion

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